ग्रीन जोन होने पर सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखते हुए कुछ गतिविधियां  20 अप्रैल से सशर्त होंगी क्रियाशील


 सुलतानपुर 18 अप्रैल/ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1(ए) 15 अप्रैल, 2020 के अनुसार कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू किया गया देश व्यापी लाॅक डाउन, आदेश दिनांक 14 अप्रैल, 2020 के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत 03 मई, 2020 तक लागू रहेगा। मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 264/2020/सीएक्स-3, दिनांक 16 अप्रैल द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आम जन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से संचालित किये जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गयी है, जिसका जनपद में अक्षरशः पालन कराये जाने हेतु अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये। 
 जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में उपर्युक्त सन्दर्भ में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि सुलतानपुर जनपद ग्रीन जोन है। शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जनपद सुलतानपुर में 20 अप्रैल से स्वास्थ्य (आयुष सहित) सशर्त क्रियाशील रहेंगी। इसके अलावा कृषि और सम्बन्धित गतिविधियां, मत्स्य पालन, पशु पालन, वित्तीय क्षेत्र (बैकिंग) सामाजित क्षेत्र, आंगनबाडियों का संचालन, आॅनलाइन शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना, मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों की अनुमति, सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र, माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान औद्योगिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान), निर्माण से सम्बन्धित भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय, राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाएं व स्थानीय निकाय खुलेंगे। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन सभी करें। अनावश्यक भीड़-भाड़ कदापि न लगायी जाये। 
       डीएम ने बैठक में उपस्थित  सभी उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपाधीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों के बार्डर एरिया पर सर्तक दृष्टि रखेगी। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल जाॅच के लिये तैयार करें और बार्डर पर लगायें, ताकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सघन जाॅच एवं चेकिंग के बाद ही प्रवेश देंगे। उन्होंने शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों की प्रतियां समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए निर्देशित किया कि इसका पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, ग्राम सचिव व लेखपाल आदि को निर्देशित करें कि स्वयं अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें तथा गाॅवों में भी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिये प्रेरित करें।  
       बैठक में पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीना ने कहा कि आगामी 24 या 25 अप्रैल से रमजान चालू हो रहा है। सभी एसडीएम व सीओ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर धार्मिक गुरूओं से वार्ता करके यह सुनिश्चित करायें कि रोजा इफ्तार के समय भीड़ एकत्रित न हो और अपने-अपने घर पर रोजा इफ्तार करें तथा नमाज भी अपने घरों में पढ़ें। इसी प्रकार हिन्दू धर्म के लोग अपने-अपने घरों में पूजा पाठ करें मन्दिरों में जाने की अनुमति कदापि न दी जाये। उन्होंने बताया कि लाॅक डाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध Disaster Management Act-2005 की धारा-51 से 60 तथा भा0 की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। 
       इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रमेश प्रसाद मिश्र, अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) उमाकान्त त्रिपाठी, मुख्य राजस्व अधिकारी शमसाद हुसैन, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 सीबीएन त्रिपाठी, समस्त उप जिलाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, सीएफओ, एआरएम रोडवेज, एफएसओ प्रभारी निरीक्षक सिटी सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।